उत्कृष्ट विवेचना करने वाले निरीक्षकों को किया गया सम्मानित
October 1, 2022थाना शिवरीनारायण,01 अक्टूबर I प्रकरण में आरोपियों को मृत्युदण्ड एवं थाना नवागढ़ के प्रकरण में आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ग्राम तुस्मा निवासी भागवत साहू से जमीन विक्रय पश्चात् रकम लेन-देन की बात को लेकर आरोपी सोहित केंवट एवं सुनील कुमार केंवट द्वारा भागवत साहू की हत्या कर दिये थे जिस पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 456/21 धारा 302,34 भादवि पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर दिनांक 10.02.22 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया था। जिसमें माननीय न्यायायल द्वारा दिनांक 19.09.22 को दोनों आरोपियों को मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया था। इस प्रकार प्रकरण में साक्ष्य संकलन एवं सटीक विवेचना करने के फलस्वरूप दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर निरीक्षक रविन्द्र अनंत, थाना प्रभारी शिवरीनारायण को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
दिनांक 14.02.22 को दोपहर 3 बजे के आसपास राछाभाठा तेंदुवा मोड़ के पास टाटा जेस्ट कार क्रमांक एसएम सीजी 04 एम 7551 में शराब रखकर केरा से जांजगीर तरफ जाने की सूचना निरीक्षक गणेश सिंह राजपूत, तत्का. थाना प्रभारी नवागढ़ को मिली। जिस पर तत्काल निरीक्षक अपने स्टाफ के साथ केरा रोड जांजगीर पहुंचकर पुलिस ने उक्त वाहन को रोककर ड्रायवर एवं उसमें बैठै व्यक्ति से पूछताछ किया कर गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें गाड़ी के डिक्की में रखे अंग्रेजी गोवा व्हिस्की की 24 पेटियां मिली। जिसे जप्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आरोपी दिलीप दास महंत उम्र 47 वर्ष निवासी मुड़पार खिसोरा थाना नवागढ़ हाल मुकाम बड़े अशोक नगर थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर एवं सन्नी कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी अलीगंज थाना बी कोठी जिला पूर्णिया बिहार हाल मुकाम सेक्टर 30 नया रायपुर को एक-एक वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में निरीक्षक गणेश सिंह राजपूत द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने के फलस्वरूप आरोपियों को माननीय न्यायालय से दण्डित किये जाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।