CG BREAKING NEWS : अतिथि शिक्षकों के लिए High Court ने लिया बड़ा फैसला….

CG BREAKING NEWS : अतिथि शिक्षकों के लिए High Court ने लिया बड़ा फैसला….

May 28, 2023 Off By NN Express

बिलासपुर 28 मई । शिक्षक भर्ती में एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को अनुभव का बोनस अंक नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को एक माह के भीतर नीति में संशोधन करने का निर्देश दिया है। बिलाईगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ आदि के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे विगत वर्षों से केंद्र संचालित एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन की ओर संचालित स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में अधिकतम 10 अंक बोनस के दिए जा रहे हैं। पर एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली विश्वविद्यालय विरुद्ध दिल्ली संविदा कर्मचारी संघ के निर्णय का उल्लेख किया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन को निर्देश दिया है कि बोनस अंक को लेकर सभी को समान अवसर मिल सके इसलिए शासन अपनी भर्ती की नीति में आवश्यक संशोधन एक माह के भीतर करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को शासन के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है।