चोरी करने वाले तथा अवैध रूप से शराब के साथ 04 आरोपी गिरफ्तार

चोरी करने वाले तथा अवैध रूप से शराब के साथ 04 आरोपी गिरफ्तार

May 25, 2023 Off By NN Express

रायपुर, 25 मई I थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 232/23 धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा 20-21.05.2023 की दरम्यानी रात्रि प्रार्थी मनीष कुमार नायक निवासी धरसींवा रायपुर के ग्राम गिरौद स्थित आधार सेंटर का ताला तोड़कर नगदी रकम चोरी कर फरार हो गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी धरसींवा तथा चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्ररकण में आरोपी 01. हेमन्त कुमार वर्मा पिता सुरेन्द्र वर्मा उम्र 27 साल निवासी चरौदा थाना धरसंीवा रायपुर 02. प्रमोद साहू पिता नाथू राम साहू उम्र 19 साल निवासी चरौदा थाना धरसंीवा रायपुर 03. गणेश वर्मा पिता राजेन्द्र वर्मा उम्र 24 साल निवासी चरौदा थाना धरसंीवा रायपुर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया है।

चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा दिनांक 23.05.2023 को सोनू मोनू चौक सिलतरा पास दुर्घटनाग्रस्त हुए बोलेरो वाहन से हैण्डबैग जिसमें नगदी रकम, सोने चांदी के जेवरात एवं मोबाईल फोन रखा था को भी चोरी करना बताया गया था। जिसमें आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 242/23 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।

आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने चांदी के जेवरात एवं 01 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग एक्टिवा वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन को आरोपी हेमन्त वर्मा द्वारा थाना धरसींवा क्षेत्र से चोरी किया गया है जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसीवा में पृथक से धारा 41(1+4)/379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

इसी प्रकार चौकी सिलतरा थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा 25.05.2023 को चौकी सिलतरा क्षेत्रांतर्गत सोनू मोनू चौक पास आरोपी ओमप्रकाश उर्फ सचिन निषाद पिता बुधारू राम निषाद उम्र 37 साल निवासी शिव मंदिर के पास चरौदा थाना धरसींवा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 31 पौवा देशी शराब कीमती 3410/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 243/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।