Crime News : बीस रुपये और मोबाइल छीनने वाले को मिली पांच साल की कैद….
April 19, 2023रेवाड़ी,19 अप्रैल । चाकू की नोक पर एक छात्र से बीस रुपये व मोबाइल छीनने वाले आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया युवक शहर के मोहल्ला विकास नगर का रहने वाला विकास है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। विकास को दोषी मानते हुए कोर्ट ने पांच साल की सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया।
पुलिस को दी शिकायत में गांव सुरेहली के रहने वाले लवकुश ने कहा था कि वह भोपाल में एमएससी के छात्र है। सात मई 2019 की रात करीब एक बजे वह गुरुग्राम से रेवाड़ी के पूर्ण नगर स्थित अपने किराए के कमरे पर रहे थे। भगवत दयाल चौक पर उतरने के बाद वह पैदल पूर्ण नगर जा रहे थे। चौक पर तीन युवकों ने रोक लिया था और एक युवक ने गले पर चाकू लगा कर जेब से मोबाइल व बीस रुपये छीन लिए थे और फरार हो गए थे। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये मामला अदालत में पहुंच गया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपित विकास को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस की ओर से आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य रखे गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपित विकास को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को विकास को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।