Shraddha Murder Case: ‘कैदियों ने की आफताब के साथ मारपीट’, Court ने आरोपित की सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश

Shraddha Murder Case: ‘कैदियों ने की आफताब के साथ मारपीट’, Court ने आरोपित की सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश

April 1, 2023 Off By NN Express

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की कोर्ट में शुक्रवार को श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपित आफताब पर लगे आरोपों पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान श्रद्धा की वकील सीमा कुशवाहा, पुलिस की ओर से एसपीपी अमित प्रसाद और आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद मामले में कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख दे दी है। 

आफताब के वकील ने बताया की कोर्ट में पेशी के दौरान अन्य कैदियों ने उसके साथ मारपीट की थी। आफताब पर लगे आरोपों पर सुनवाई के दौरान आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 302 के साथ धारा 201 नहीं लगाई जा सकती है, जिस पर एसपीपी अमित प्रसाद ने कोर्ट को उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई, जिनमें ये दोनों धाराएं एक साथ लगाई गई थीं।

साथ ही अक्षय भंडारी ने जेल में आफताब के साथ दुर्व्यवहार होने की बात भी कोर्ट के समक्ष रखीं, जिस पर कोर्ट ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। वहीं, पुलिस की ओर से एसपीपी अमित प्रसाद ने श्रद्धा के पिता के वकील को आडियो और वीडियो क्लिप उपलब्ध कराने वाले आवेदन का विरोध किया।

उन्होंने इन सुबूतों को काफी संवेदनशील बताते हुए आम लोगों के बीच इसके लीक होने का डर जताया, जिस पर कोर्ट ने इस पर बाद में विचार करने की बात कही। अंत में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन अप्रैल की तय कर दी। मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।