Raigarh News : महिला से ऑनलाइन 4,80,000 रूपये की ठगी करने वाला ,युवक गिरफ्तार

Raigarh News : महिला से ऑनलाइन 4,80,000 रूपये की ठगी करने वाला ,युवक गिरफ्तार

February 18, 2023 Off By NN Express

रायगढ़ 18 फरवरी  घरघोड़ा पुलिस ने महिला से ऑनलाइन 4,80,000 रूपये की ठगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 15 फरवरी 2023 को ग्राम कुर्मीभौना में रहने वाली श्रीमति चमेली मांझी पति कार्तिकराम मांझी उम्र 50 वर्ष थाना घरघोड़ा आकर एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मार्च/2022 में अपनी भूमि को कमलेश्वर सिदार निवासी बजरमुडा तमनार को बिक्री की थी, भूमि बिक्री रकम 13,00,000 रू. का चेक मिला था, जिसे दिनांक 07.03.2022 को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा घरघोड़ा खाता में जमा की थी। खाता खुलवाते और चेक को जमा करते समय शगुन मांझी निवासी बरौद भी बैंक में था।

दिनांक 25 मई 2022 को जब अपने बैंक खाते का रकम बैंक में चेक कराई, तो खाता में 90 रूपये ही था। खाता से कुल 4,80,000 रूपये ऑनलाईन आहरण बताया गया। तब पता चला कि शगुन मांझी निवासी बरौद अपना मोबाइल नंबर बगैर जानकारी महिला के बैंक खाता में लिंक कराया है। तब शगुन मांझी के पास जाकर पूछताछ किये तो ऑनलाइन रूपये आहरण कर करना कबूल किया और 1 लाख रूपये लौटाकर बाकी रकम को वापस करने का समय मांगा। दिनांक 05 जूलाई 2022 को ई-स्टाम्प में इकरारनामा में भी है।

लगभग छः माह बीत जाने के बाद भी कई किस्तों में सिर्फ 2,90,000 रूपये ही दिया और शेष रकम 190000रू. को मांग करने पर मोबाइल नहीं रिसीव करता है और झूठे प्रकरण में जेल भेजवा देने की धमकी देता है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दिनांक 15 फरवरी 2023 को अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 420 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सगुन मांझी द्वारा पीड़िता को धोखे में रखकर बिना जानकारी के धोखाधडीपूर्वक खाते में अपना मोबाईल नंबर को लिंक कराकर ऑनलाईन कुल 4,80,000 रू. का आहरण कर गबन करना पाये जाने पर आरोपी शगुन मांझी को पता तलाश किया गया जो फरार था। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस आरोपी की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाकर रखे थे I

जिसे आज हिरासत में लेकर पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया जो आरोपी अपराध घटित करना तथा ठगी रकम को निजी काम में खर्च कर देना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का घटित करना साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी शगुन मांझी पिता स्व. चैतराम मांझी उम्र 29 वर्ष सा. बरौद मांझापारा थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत् कराकर आज दिनांक 17 फरवरी 2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।