LPG सिलेंडरों में गैस की कम सप्लाई देने पर अब इस अधिनियम के तहत एजेंसियों और डिलीवरी मैन पर होगी कार्रवाई
February 13, 2023रसोई गैस सिलेंडर में गैस की आपूर्ति कम होने की लगातार शिकायतों के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में गैस एजेंसियों की जांच शुरू हो गई है. दिल्ली-एनसीआर में भी कई गैस एजेंसियों की औचक जांच की जा रही है. बता दें कि गैस एजेंसी की मिलीभगत से डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने के लिए अब कंपनी के दिशा-निर्देशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है.दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद में पिछले हफ्ते ही डीएम राकेश कुमार सिंह ने एलपीजी सिलेंडर में गैस की आपूर्ति कम होने की शिकायत मिलने पर अलग-अलग टीमों का गठन कर गैस एजेंसियों से जांच कराई थी. इस जांच में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और नापतौल निरीक्षकों की चार टीमों का गठन कर गाजियाबाद शहर की गैस एजेंसियों की जांच की गयी. इन टीमों द्वारा 17 गैस एजेंसियों की जांच की गई।
एलपीजी गैस सिलेंडर में कम गैस देने पर कार्रवाई शुरू
ज्ञात हो कि आजकल गैस वितरण के समय उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त संदेश की सूचना डिलीवरी मैन को दें। इसके बाद ही सिलेंडर मिल पाता है। हालांकि, इस फैसले का कम गैस मिलने से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन, अगर आप गैस सिलेंडर के जल्दी खत्म होने से परेशान हैं तो अब आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। अब अगर डिलीवरी मैन आपको कम गैस देता है तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इस कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी
मोदी सरकार ने साल 2020 से ही उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू कर दिया है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद अगर उपभोक्ता को कम गैस मिलती है तो गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.जागरूकता के अभाव में कई बार उपभोक्ताओं को सिलेंडर में कम गैस का खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक सिलेंडर से दो से तीन किलो गैस निकाली जा रही है। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को घर बैठे कई अधिकार और सुविधाएं मिली हैं।