बिना तालक दिए कर ली दूसरी शादी, डॉ. नायक ने लगाई फटकार…

बिना तालक दिए कर ली दूसरी शादी, डॉ. नायक ने लगाई फटकार…

January 3, 2023 Off By NN Express

रायपुर,03 जनवरी  राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने मंगलवार को राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ नायक ने अपने कार्यकाल की आज 154वीं जनसुनवाई की। रायपुर की आज 80वीं जनसुनवाई में कुल 30 प्रकरण रखे गये थे। एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उनके पिता का पिछले वर्ष अगस्त माह में देहांत हो गया था, और माता दिव्यांग है। साथ ही माता को पेंशन भी नही दिया जा रहा है। नगर पंचायत बोदरी के सीएमओ के पास जाने पर वे टालमटोल कर रहे हैं। तथा अनावेदक आयोग की सुनवाई में भी लगातार अनुपस्थित हैं।

इस स्तर पर आयोग ने थाना प्रभारी चकरभाठा के माध्यम से सीएमओ नगर पंचायत बोदरी तथा जनसूचना अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को थाना प्रभारी राखी नवा रायपुर के माध्यम से आगामी सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति को हाथ में जलने की चोट थी और उसी के इलाज के लिए अनावेदकगण के निजी अस्पताल में अनावेदक के पति को ले जाया गया था। अनावेदक स्वयं मेडिकल प्रोफेशनल से नही है सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट है और अपने अस्पताल में मरीज की जरूरत के हिसाब से डॉक्टरों को बुलाते हैं। अन्य अनावेदक डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे जो एम एस और जनरल सर्जरी एक्सपर्ट हैं।

जो मृतक के हाथ की सर्जरी किया था और एक अन्य अनावेदक जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट हैं जिनके द्वारा मृतक को एनेस्थीसिया दिया गया था। सभी अनावेदकगणों ने बताया कि सीएमएचओ बिलासपुर और मेडिकल काउंसिल में जांच हो चुकी है और पुलिस इंक्वायरी भी हुई है। आयोग द्वारा अनावेदकगण को अपने समस्त दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज एवं मेडिकल के समस्त दस्तावेज के साथ आगामी सुनवाई ने उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने पहली पत्नी के रहते हुये बिना तलाक लिये दूसरी शादी कर लिया है।

आयोग की सुनवाई में उपस्थित होकर पहले तो वह इंकार कर रहा था कि वह दूसरी शादी नहीं किया है आयोग द्वारा आवेदिका के द्वारा दिये गये फोटो को दिखाने पर वह स्वीकार किया कि उसने मई 2022 में  दूसरी शादी कर ली है। अनावेदक शासकीय सेवा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत है तथा उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से दूसरी शादी किया है। इस स्तर पर आयोग द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया गया कि 5 जनवरी 2023 को आयोग की सुनवाई में दूसरी पत्नी के साथ उपस्थित होने को कहा गया। आयोग में उपस्थिति नहीं होने की दशा में आयोग की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग को अनावेदक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा किया जायेगा।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि नौकरी लगाने के नाम पर पिछले 2 वर्षों पहले मुझे झांसा देकर व ठगी कर 9 लाख 32 हजार रूपये अनावेदकगणों ने ले लिया है। आयोग द्वारा दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया आवेदिका ने समस्त दस्तावेज और गवाह समेत आयोग में अपना पक्ष रखा है। जिसमें अनावेदकगणों ने दस्तावेज में हुये अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अनावेदकगण के स्टाम्प पर उल्लेखित राशि आवेदिका से प्राप्त किया है और अब तक आवेदिका के पक्ष में जमीन का बिक्री बयनामा नहीं किया है। आवेदिका के साथ उपस्थित गवाह ने भी पुष्टि की है कि उनके समक्ष ही अनावेदकगणों ने 9 लाख 32 हजार रूपये लिये है। इस प्रकरण पर आयोग ने दोनो पक्षों को आपसी समझौता कर आयोग में आगामी सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।