गांजा तस्करी में दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा

गांजा तस्करी में दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा

December 15, 2022 Off By NN Express

रायगढ़,15 दिसंबर I के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4-4 की सजा दी है। उन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। 15 अक्टूबर 2020 शाम बरमकेला के सुभाष चौक पर पुलिस की जांच में ओडिशा की तरफ से बाइक पर आ रहे छिंद के जयराम साहू और साल्हे के भूपेंद्र सिंह को पकड़ा था। भूपेंद्र के पीछे बैग लेकर बैठ जयराम की तलाशी ली, तो तीन किलो गांजा मिला था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने दोनों गांजा तस्करों को सजा सुनाई।