पालीटेक्निक कालेज की प्राध्यापक को हाई कोर्ट से मिली राहत

पालीटेक्निक कालेज की प्राध्यापक को हाई कोर्ट से मिली राहत

December 10, 2022 Off By NN Express

बिलासपुर,10 दिसंबर  स्थानांतरण आदेश के बाद भी कोरबा पालीटेक्निक कालेज के प्राचार्य द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त ना किए जाने को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त करने और तबादला वाले कालेज में ज्वाइनिंग का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता प्राध्यापक को राहत मिली है। शासकीय पालीटेक्निक कालेज कोरबा में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ प्रियंका डागा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व घनश्याम शर्मा के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि कोरबा कालेज में पदस्थापना के दौरान गर्भवती थी एवं पति के बिलासपुर में शासकीय सेवा में पदस्थ होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

स्वास्थ्यगत कारणों व शासन द्वारा बनाए गए तबादला नीति व किए गए प्रविधान का हवाला देते हुएसचिव कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन पेश करते हुए बिलासपुर स्थानांतरण की मांग की थी। सचिव ने संवेदनशीलता बरतते हुए बिलासपुर के लिए स्थानांतरण्ा आदेश जारी कर दिया। याचिका के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी कोरबा पालीटेक्निक कालेज के प्राचार्य ने कार्यमुक्त नहीं किया और ना ही कोई समुचित कारण ही बताया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत कंे आधार पर पूर्व में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मनीषा अग्रवाल विरुद्ध छत्तीसगढ शासन एवं अन्य के वाद में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया गया है I

एवं प्रशासनिक कारणों से वह आदेश संशोधित या निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारी अधिकारी स्थानांतरित स्थल पर ज्वाइनिंग का पात्र है।मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने मनीषा अग्रवाल के प्रकरण मंे पारित न्याय दृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए स्थानांतरित जगह पर ज्वाइनिंग का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता का तबादला कोरबा से तखतपुर पालीटेक्निक कालेज के लिए किया गया है। लिहाजा याचिकाकर्ता तखतपुर पालीटेक्निक कालेज में अपनी ज्वाइनिंग देगी।