पदोन्नति से वंचित शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित…
December 4, 2022बिलासपुर,04 दिसंबर । शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधान पाठक बनाया जा रहा है। पर कई ऐसे सहायक शिक्षक जो वरिष्ठ हो चुके हैं उन्हें शिक्षक, शिक्षक से व्याख्याता तथा व्याख्याता से मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है। पदोन्नति से वंचित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनकी वरिष्ठता की अनदेखी की जा रही है। चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस पर फैसला आना बाकी है।