महासमुंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश में थाना बागबाहरा की कार्यवाही
November 25, 2022MAHASAMUND,25 NOVEMBER पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा समस्त थाना/चैकी प्रभारियों को अवैध शराब, मादक पदार्थ बिक्री पर कार्यवाही हेतु निर्देशित था। जिसके चलते थाना प्रभारीगण अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब,मादक पदार्थ बिक्री करने वालो पर नजर रखी हुई थी।
24 नवम्बर को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति वार्ड नं0 14 पोटरपारा बागबाहरा में अपने घर के अंदर किचन में शराब बिक्री करने हेतु रखा है। थाना बागबाहरा की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड की कार्यवाही किया। जहां एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम मधुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बृजमोहन साहू उम्र 42 साल साकिन वार्ड नं0 14 पोटरपारा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद बताया तथा घर की तलाशी लेने पर 01-एक पीला कलर की 20 लीटर वाली प्लास्टिक बाल्टी में रखे 29 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल भरी हुई शीलबंद कुल 5220 एमएल कीमती 3480 रूपये , 02- एक मरून कलर की 20 वाली प्लास्टिक बाल्टी में रखे 37 पौवा देशी प्लेन शराब
प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल भरी हुयी शीलबंद कुल 6660 एमएल कीमती 2960 रूपये, 03- एक सफेद रंग की प्लास्टिक झोला के अंदर रखे 04 नग सफेद एवं हरा कलर की दो- दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरी हुई महुआ शराब कुल 08 लीटर कीमती 1600 रूपये , 04- बिक्री रकम 200 रूपये जिसका सिरियल नम्बर 8AU939664 एवं नगदी रकम 2330 रूपये कुल रकम 2530 रूपये कुल जुमला शराब 19880 एमएल कुल जुमला कीमती 10570 रूपये मिला।
जिसे जप्त कर आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी का कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 283/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी गरिमा दादर, प्रधान आरक्षक मोहन कुर्रे, आरक्षक हेमलाल निषाद, महिला आरक्षक नोहरी धु्रव चालक आरक्षक विरेन्द्र तिवारी द्वारा की गई।