GPM पुलिस ने घटना के चंद घंटों के अंदर दोनों प्रकरणों के आरोपी गिरफ्तार
November 21, 2022(1) अपराध क्रमांक
449/22 धारा 302, 201 भादवि
आरोपी:- सेमलाल बैगा पिता मंडल बैगा उम्र 48 साल निवासी बैगाटोला, केंवची, थाना गौरेला
दिनाक 18/11/22 की रात्री में ग्राम केंवची के प्रताप सिंह मार्को पिता विरेन्द्र सिंह मार्को उम्र 40 साल साकिन ग्राम केंवची के सूचना दिया कि करीब 8 बजे रात को बैगाटोला के घासीराम बैगा पिता मण्डल बैगा को उसके भाई सेमलाल बैगा के द्वारा चिरान लडकी से सिर में मार देने से घासी राम बैगा की मृत्यु हो गई है। थाना गौरेला में सूचना पर मर्ग क्रमांक 118/22 धारा 174 जाफौ की मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया।
थाना गौरेला की टीम के द्वारा जांच दौरान कथन गवाहन, घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा व डॉक्टर द्वारा दिये पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सेमलाल बैगा द्वारा मृतक घासीराम बैगा के सिर पर डण्डे से मार देने से मृतक घासीराम बैगा की मृत्यु होना धारा 302, 201 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपी सेमलाल बैगा पिता मंडल बैगा निवासी बैगाटोला केंवची थाना गौरेला के खिलाफ अपराध क्रमांक 449/22 धारा 302, 201 भादिव कायम कर अपराध विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी पता तलाश कर आरोपी सेमलाल बैगा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी सेमलाल बैगा ने बताया कि ये लोग तीन भाई और दो बहन थे दोनो बहनों की पूर्व में मृत्यु हो चुकि है बडा भाई घासी राम बैगा था और छोटा भाई संभू बैगा आमाडोब में रहता है कल रात लगभग 8 बजे बडा भाई घासीराम मेरे घर आया था हम दोनो बैठ कर शराब पी रहे थे।यह अपने बडे भाई घासी राम को बोला कि तुम बडे थे तो तुमको पहले से ज्यादा जंगल को घेर कर, खेत बना कर रखना था तो आज हम लोगो के पास ज्यादा खेत होता तो इतना सुनकर बडा भाई घासी गुस्सा हो गया और मारपीट करने लगा मारपीट करते करते दोनो घासी राम के घर के सामने पहुंचे वहॉ पर जलाउ लकडी रखा हुआ था जिसे उठा कर गुस्से में अपने बडे भाई के सिर में ताकत से मार दिया जिससे बडा भाई घासी राम वही जमीन में गिर गया और उसके सिर से बहुत ज्यादा खुन निकलने लगा कुछ ही देर में घासीराम मर गया तब यह डर से जिस लकडी से मारा था उसको आवास घर के पीछे फेंक दिया और भाग गया।
आरोपी सेमलाल से घटना में प्रयुक्त एक लडकी का डण्डा को जप्त कर गिरफ्तार किया गया है।
(2) अपराध क्रमांक
450/22 धारा 302 भादवि
आरोपी:- बहादुर लाल अगरिया पिता महादेवना अगरिया उम्र 50 साल निवासी पिपरिया थाना गौरेलादूसरे मामले में मृतक का पुत्र आकर रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 19.11.2022 को सुरजन सिंह के खेत से मजदूरी करके 5.30 बजे शाम घर आया था उसी समय गांव का अमर सिंह सर्राटी बताया कि इसके पिताजी बुधराम सिंह मरकाम को पिपरिया गांव का लोहार बहादुर लाल अगरिया लोहे के राड से सिर में वार कर कर दिया है तब जाकर मौके पर देखा पिताजी खून से लथपथ बहादुर लाल अगरिया के घर के सामने पडे हुये थे , 108 एम्बुलेंस में पिताजी को अस्पताल लेकर आया था जहां उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना गौरेला की टीम के द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी बहादुर लाल अगरिया पिता महादेवना अगरिया उम्र 50 साल निवासी पिपरिया थाना गौरेला को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो बताया कि मृतक बुधराम सिंह मरकाम के द्वारा इसके पास 1 महीना पहले हसिया, टांगिया धार करने के लिए छोड़ा था जब कल मृतक इसके घर अपना हाशिया टांगिया लेने गया और विवाद किया तो यह लोहे के राड से उसके सिर में मार दिया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड जप्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
*दोनों प्रकरणों में विवेचना एवं आरोपी गिरफ्तारी में निरीक्षक युवराज तिवारी, उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल, सहा उप निरीक्षक राम निवास राठौर, प्रधान आरक्षक अशोक सोनवानी,कुलदीप चतुर्वेदी, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक कौशलेंद्र बघेल, सन्नी कोशले, विजय पैकरा, सुभाष लोनिया की
महत्वपूर्ण भूमिका रही।