शिक्षकों को राहत देते हुए प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…

शिक्षकों को राहत देते हुए प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…

November 9, 2022 Off By NN Express

बिलासपुर ,09 नवंबर  हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कलेक्टर की रोक के बाद नाराज शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। कोरबा, बलरामपुर रामानुजनगर से बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक जो कि प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हुए थे और जिन के आदेश पर कलेक्टर ने रोक लगा दी थी ने उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।

दरअसल इन जिलों में सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन किया गया था और उसके बाद गड़बड़ी की शिकायत को लेकर लगातार मामला सामने आने के बाद इन जिलों को के कलेक्टर ने यहां मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रमोशन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। इसी से नाराज शिक्षक न्यायालय पहुंच गए थे और उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रमोशन को निरस्त किया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और उन्हें प्रमोशन पर अभी फिलहाल बरकरार रखा है यह राहत अगली सुनवाई तक के लिये दी गई है ।