छत्तीसगढ़: जाँच उपरांत खदान संचालिका को पहले जारी हो चुका नोटिस
November 11, 2024मेसर्स बी.एम. मिनरल्स की भंडारण को तत्काल प्रभाव से भी कर दिया गया था निरस्त
बेमेतरा । बेमेतरा जिले के ग्राम मोहभट्ठा स्थित डोलोमाइट खदान में अवैध माइनिंग, अवैध ब्लास्टिंग और अवैध परिवहन की शिकायतों पर जिला खनिज विभाग ने पिछले माह ही कड़ी कार्यवाही कर दी गयी है। उक्त खदान, जिसका स्वामित्व मोहिनी देवी चोपड़ा के पास है, ख.नं. 159 रकबा 4.58 हेक्टेयर क्षेत्र में 1982 से स्वीकृत है और 2042 तक स्वीकृत एवं संचालित है। हाल ही में, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 5 नवंबर को शीर्षक चोरी से अवैध माइनिंग अवैध ब्लास्टिंग व अवैध परिवहन से समाचार प्रकाशित हुआ है।
इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी ने खंडन जारी कर कहा कि इस मामले की जांच पिछले माह अक्टूबर और 17 अक्टूबर को तहसीलदार बेरला, खनिज अमला बेमेतरा, जिला पुलिस बल, ग्राम के सरपंच, कोटवार तथा मेसर्स बी.एम. मिनरल्स के पार्टनर एवं अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया था ।
जांच में यह पाया गया कि मेसर्स बी.एम. मिनरल्स के भंडारण का कार्य स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के अंतर्गत ही संचालित हो रहा था, लेकिन नाले से 50 मीटर की प्रतिबंधित दूरी का उल्लंघन कर भंडारण का कशर स्थापित किया गया था।
इस उल्लंघन के कारण, मेसर्स बी.एम. मिनरल्स की भंडारण अनुज्ञप्ति (ख.नं. 159, रकबा 1.00 हे., अवधि 15.10.2018 से 14.10.2028 तक) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, खदान संचालिका मोहिनी देवी चोपड़ा को शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनका पट्टा रद्द कर संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी।