मारपीट से महिला की मृत्यु होने का आरोप सिद्ध होने पर दो कथित आरोपी को न्यायालय ने दिया दंड
November 10, 2024(कोरबा) मारपीट से महिला की मृत्यु होने का आरोप सिद्ध होने पर दो कथित आरोपी को न्यायालय ने दिया दंड
कोरबा : जानकारी के अनुसार ग्राम करतला के सुईआरा में 5 साल पहले मामूली विवाद पर दो लोगों ने पड़ोसी महिला से मारपीट की थी। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला की मृत्यु हो गई थी। मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि 5 साल पहले 21 जून 2019 की रात 8 बजे सुईआरा ग्राम में निवासरत दो लोगो ने पड़ोसी महिला के घर पहुंचकर उससे मारपीट की थी। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बीच-बचाव के लिए पहुंचे महिला के परिजन से भी उन दोनों ने मारपीट की थी।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों कथित आरोपी के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज किया गया था। दूसरी ओर महिला की इलाज की दौरान मृत्यु हो गई। मामले में करतला पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ने के बाद दोनों कथित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में हुई, जहां मामले में दोनों कथित आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश करते हुए पैरवी की, जिससे उनके खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। इसके आधार पर न्यायालय ने सजा दी।