गला दबाकर पति की हत्या मामले में अपराध सिद्ध होने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा न्यायालय ने

गला दबाकर पति की हत्या मामले में अपराध सिद्ध होने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा न्यायालय ने

November 9, 2024 Off By NN Express

(कोरबा) गला दबाकर पति की हत्या मामले में अपराध सिद्ध होने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा न्यायालय ने
कोरबा : कोरबा जिले में एक घटित घटना के अंतर्गत गला दबाकर पति की हत्या कर पुत्र के साथ मिलकर लाश को ठिकाना लगाने के मामले में काठी आरोपी पत्नी पर अपराध सिद्ध होने पर उसको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा हैं की आरोप छुपाने पत्नी ने खुद पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह घटना सन 2019 की है।
जानकारी के नुसार आरोपी पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसे चटाई में ढंककर पिकनिक जाने ऑटो बुकिंग कराया। आरोप हैं की मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर मौका देख लाश को ठिकाना लगाया था। इस पर ऑटो चालक की नजर पड़ने पर महिला ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटना के कुछ साल बाद पुलिस को कॉफी पॉइंट पर नरकंकाल मिला था। लाश ढिकाने लगाने प्रयुक्त वाहन के चालक ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी बताई। इस मामले में न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।