नैशनल लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण

नैशनल लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण

September 21, 2024 Off By NN Express

महासमुंद । आज जिला मुख्यालय महासमुंद के जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-02, के समक्ष दाम्पत्य जीवन निर्वहन के पुर्नस्थापन संबंधित मामला जो कि महासमुंद कुटुम्ब न्यायालय में लंबित था। जिसमें पीठासीन अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी द्वारा समझाईश दिया गया, जिससे प्रेरित होकर दोनों दंपत्ति एक साथ रहने के लिए सहमत होेते हुए अपना दाम्पत्य जीवन एक साथ निर्वाह करने के लिए तैयार हो गया। 

उक्त प्रकरण तुमगंाव थाना अंतर्गत ग्राम खट्टीडीह (बिरकोनी) निवासी प्रमिला बाई निषाद उम्र-40 वर्ष (परिर्वर्तित नाम) का है, जिसका विवाह भीमखोज थाना खल्लारी निवासी सत्यनारायण निषाद (परिर्वर्तित नाम) उम्र-48 वर्ष के साथ रिती रिवाजो के साथ 27 मार्च 2004 में हुआ था। शादी के बाद दोनों दाम्पत्य जीवन अच्छा था, बाद में उसके पति द्वारा गाली-गलौज, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिसके कारण वे दोनो जनवरी 2021 से अलग-अलग रहने लगे। बाद में प्रकरण परिवार न्यायालय में लंबित था। जिसे आज 21 सितंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ के माध्यम से समझाईश एवं आपसी सुलह के माध्यम से निराकरण किया गया।