कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन: पुलिस की सख्त कार्रवाई, डीजे और वाहन जब्त

कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन: पुलिस की सख्त कार्रवाई, डीजे और वाहन जब्त

September 15, 2024 Off By NN Express

कोरिया,15 सितंबर । छत्तीसगढ़: पुलिस अधीक्षक कोरिया के निर्देशानुसार, जिले के सभी थानों में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने डीजे और वाहन जब्त कर कार्रवाई की है.

पुलिस चौकी पोड़ी बचरा के निकट मुख्य मार्ग पर अरविंद कुमार द्वारा पिकअप वाहन में डीजे लोड कर तीव्र ध्वनि में गाने बजाए जा रहे थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन सहित डीजे उपकरण कुल कीमती 10 लाख 34 हजार जप्त कर धारा 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.

इसी प्रकार, थाना चरचा में ग्राम रकया में कुछ लोग अत्यधिक ध्वनि में डीजे बजा रहे थे। पुलिस ने डीजे एवं वाहन कुल कीमती 09 लाख रूपये को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.

थाना सोनहत में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई, जब बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले सरोज कुमार राजवाड़े को कटगोड़ी मेन चौक पर वाहन में डीजे साउंड सिस्टम बजाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 06 लाख को जब्त कर कब्जे में लिया है

थाना पटना क्षेत्र में, ग्राम बासन सरभोका में बिना वैध अनुज्ञप्ति के तीव्र ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर पुलिस ने 7 लाख को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.

इसके अलावा, थाना सोनहत क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर, दो चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66/192 (क)(1) के तहत कार्रवाई कर 5000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।