पूर्व मंत्री अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

पूर्व मंत्री अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

September 12, 2024 Off By NN Express

बालोद । पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका बालोद जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। अकबर पर डौंडी थाना अंतर्गत एक हेडमास्टर की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज की है और कहा कि अधूरी जांच के चलते जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है।

यह मामला शिक्षक दिवस के दिन घोठिया गांव का है, जहां एक हेडमास्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें हेडमास्टर ने अपनी मौत के लिए चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिसमें मोहम्मद अकबर का नाम प्रमुखता से सामने आया।

सुसाइड नोट में लिखा गया था कि नौकरी के नाम पर ठगे गए पैसे वापस दिलाने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन पर ठगी व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप दर्ज किए गए हैं।