जिला दण्डाधिकारी ने धीरज साहू को किया जिला बदर

जिला दण्डाधिकारी ने धीरज साहू को किया जिला बदर

July 18, 2024 Off By NN Express

24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाने का आदेश जारी

महासमुंद । जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) (ख) के तहत धीरज साहू ऊर्फ धीरज सरफराज पिता फूल चंद साहू उम्र 39 साल निवासी सुभाष नगर महासमुंद, थाना व जिला महासमुंद को जिला महासमुंद एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।

संबंधित के विरुद्ध आगामी एक वर्ष के लिए महासमुंद जिले के सीमावर्ती जिला रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार तथा जिला महासमुंद की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। आदेश के 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाना होगा। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के महासमुंद एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।