नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को

नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को

July 8, 2024 Off By NN Express

’राजीनामा और बिल-बीमा आदि के प्रकरणों का होगा निराकरण’

कोरिया । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आगामी 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला सत्र न्यायालय, बैकुंठपुर में किया जाएगा। इस आयोजन के अंतर्गत सिविल और राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा व व्यवहार प्रकृति के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन सम्बन्धी प्रकरण व बैंक रिकवरी के मामले भी राजीनामा हेतु रखे जाएंगे। मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा द्वारा निराकृत किया जा सकता है।

धारा 188 भा.दं.सं, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों, जैसे यातायात उल्लंघन के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी खण्डपीठों का गठन कर खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार पर बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण संबंधी, सुखाधिकार संबंधी, विक्रयपत्र, दानपत्र, वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा।

राजीनामा योग्य मामलों के पक्षकार जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। मुकदमा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

13 जुलाई को ही लोक अदालत परिसर में पक्षकारों व वकीलों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक प्राधिकरण, सिविल और राजस्व न्यायालय से सम्पर्क किया जा सकता है।