कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष का होगा चुनाव, High Court ने दिए निर्देश…

कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष का होगा चुनाव, High Court ने दिए निर्देश…

July 4, 2024 Off By NN Express

कवर्धा । छत्तीसगढ़ की राजनीति की हाईप्रोफाइल सीट कवर्धा की नगरपालिका हमेशा किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा के मेरा भाई बनेगा अध्यक्ष का ऑडियो वायरल होने के बाद हुई कांग्रेस की किरकिरी के बाद हुए इस्तीफे के बाद अध्यक्ष के खाली पड़ा था।

नई भाजपा सरकार ने एक भाजपा पार्षद कों नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया था। हालांकि नगरपालिका में कांग्रेसी पार्षदों के बहुमत था। सत्ता और सरकार बदलने के बाद कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने अपना पाला भी बदला किन्तु अध्यक्ष के मनोनयन से नाराज कांग्रेसी पार्षद मोहित माहेश्वरी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की।

अध्यक्ष का मनोनयन कर सविधान के विपरीत किये गये इस प्रकार के कृत्य से कवर्धा की जनता का विश्वास जरुर डगमगाया लेकिन आज पुरे मामले पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी/1516/2024 पर शासन द्वारा अध्यक्ष मनोनयन की प्रक्रिया कों गलत ठहराते हुए शासन कों एक सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेश जारी किया है |

जिसमे न्यायालय ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं हो रहा था। न्यायालय ने यह निर्णय लेने के पश्चात कहा कि चुनाव तत्काल कराया जाए और सभी तथ्यों के आधार पर निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करके प्रक्रिया आरंभ करे। मोहित माहेश्वरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि संविधान की भावना की रक्षा की जाए तथा कानून का के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव हो । निर्वाचन अधिसूचना जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवहेलना होगी तथा यह नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के संवैधानिक आदेश को जानबूझकर दरकिनार करने का कृत्य भी होगा।

उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद कांग्रेसी पार्षद ने राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कॉपी सहित 15 पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव के संबंध में आवेदन निर्वाचन आयोग कों सौंपा ताकि जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा सके।