छत्तीसगढ़: बाल विवाह को रोकने परिवारजनों को दी गई समझाईश

छत्तीसगढ़: बाल विवाह को रोकने परिवारजनों को दी गई समझाईश

May 19, 2024 Off By NN Express

महासमुंद । परियोजना बागबाहरा, सेक्टर घुंचापाली अंतर्गत 18 मई को ग्राम पंचायत बकमा में बाल विवाह प्रकरण के जाँच के लिए ग्राम के पंच, सरपंच, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ टीम बना कर बालिका के घर गृह भेट किया गया। 

जाँच मे पाया गया कि बालिका कि आयु 17 वर्ष है, जिसका विवाह अभी तय हुआ है। बालिका के परिवार के सदस्यों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में बताया गया। इससे होने वाले शारीरिक व मानसिक हानि के बारे मे जानकारी दिया गया व 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही बालिका का विवाह करने के लिए समझाईश दी गई।