कार्यालय समय पर आवास निर्माण के रिश्वत की शिकायत 07768299529 पर करें : हरिशंकर चौहान
May 13, 2024सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले में एक कर्मचारी को रिश्वत के मामले में बर्खास्त करने के बाद जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने आवास हितग्राहियों से अपील किया है कि जिनके ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति के नाम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैसे की मांग करता है तो सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायें। आवास संबंधी सरकारी काम में रिश्वत की शिकायत फोन नंबर 07768299529 पर शासकीय कार्य दिवस और कार्यालय समय पर करें।
इस तरह हितग्राहियों से अपील है कि अपने परिवार का स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण करें। 2011 (SECC) के सर्वे अनुसार पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत की जाती है जिसमें सबसे पहले आवास साफ्ट में हितग्राहियों का पंजीयन करना रहता है। पंजीयन के लिए हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाईल नम्बर आधार सहमति प्रपत्र एवं शपथ पत्र जनपद पंचायत द्वारा आवास साफ्ट में पंजीयन किया जाता है। फिर जिला पंचायत से आवास स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति पश्चात् 4 किश्तों में 1.20 लाख एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत आवास स्वीकृति कराने के लिए किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि को किसी प्रकार की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। काम के एवज में रिश्वत, पैसे की मांग कानूनी रूप से अपराध है।