कोरबा: न्यायालय के आदेश पर पीएचई अधिकारी और पुत्र पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध पंजीबद्ध

कोरबा: न्यायालय के आदेश पर पीएचई अधिकारी और पुत्र पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध पंजीबद्ध

May 12, 2024 Off By NN Express

(कोरबा) न्यायालय के आदेश पर पीएचई अधिकारी और पुत्र पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध पंजीबद्ध

  • मानिकपुर चौकी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
  • पीएचई अधिकारी और पुत्र पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध पंजीबद्ध
  • मानिकपुर चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया एफआईआर
    कोरबा : बैंगलोर शहर में अध्ययनरत एसईसीएल कर्मी के पुत्र का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पीएचई के अधिकारी व उसके पुत्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में मानिकपुर चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर कर आगे की कार्यवाही आरंभ कर दी है।
    जानकारी के अनुसार एसईसीएल कॉलोनी सुभाष ब्लॉक निवासी के दो पुत्र हैं। दोनों बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जहां एमपी नगर निवासी पीएचई अधिकारी का पुत्र भी कुछ दिन उसके कमरे में रहा। 19 सितंबर 2023 को उसने उसके पिता को फोन पर कहा कि तेरे बेटे का अपहरण कर लिया हु। 5.5 लाख तेरा बेटा मुझसे लिया है, उसे दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा कहते हुए फोन काट दिया, जिससे पिता घबरा गया। पुन: फोन करने पर पैसा नहीं देने पर बेटे को मारने की धमकी दी गई। बेटे से बात कराने कहने पर उसी समय मारने, पीटने, चिल्लाने और बेटे के रोने की आवाज आ रही थी। चार घंटे का समय देते हुए पैसे भेजने या तैयार रहने कहा गया। संजय अपने परिचित को लेकर तन्मय के घर आ गया, जहां उसके पिता वायएम मेहर राज से मिला।
    बेटे को बचाने पिता ने मानिकपुर चौकी पहुंच घटना की शिकायत करी। जहां कथित आरोपी को बुलाकर उसके कब्जे से पुत्र को छोडऩे कहा गया। इसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। मानिकपुर पुलिस के प्रयास पर देर रात उसको छोडऩा पड़ा, लेकिन इसके बाद कथित आरोपी के पुत्र ने फोन कर उसको धमकी दी और कहा कि उसके पिता को चौकी बुलाकर अच्छा नहीं किया। घटना स्थल बैंगलोर होने पर पुलिस ने मामले में कार्यवाही नहीं की। उसके बाद मामले का परिवाद लगा अपहरण व जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग का मामला दर्ज करने की मांग की। मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 347, 387, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।