मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित

मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित

April 7, 2024 Off By NN Express

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

अनुपपुर । लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत मध्यप्रदेश में होने वाले चार चरणों में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण में शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।  

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिन्‍ट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर (अर्थात् 18 एवं 19 अप्रैल 2024 को) प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। प्रिन्‍ट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।