पूर्व IAS अनिल टुटेजा को छ.ग. हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ACB/EOW को नोटिस जारी एवं कोई भी दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

पूर्व IAS अनिल टुटेजा को छ.ग. हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ACB/EOW को नोटिस जारी एवं कोई भी दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

April 1, 2024 Off By NN Express

आज दिनांक 1 अप्रैल 2024, माननीय उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमान एन के चन्द्रवंशीय की एकल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रेफ़र करते हुए पूर्व IAS अनिल टुटेजा व यश टुटेजा को आबकारी मामले में बड़ी राहत दी है, ACB/EOW को नोटिस जारी कर जवाब तालाब किया एवं किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा “No Coercive Action Shall be taken against the petitioners”
ED की ओर से पहर्वी उप महाधिवक्ता डा सौरभ पांडेय व ACB/EOW की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की वहीं अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं श्री राजीव श्रीवास्तव ने की।
ग़ौरतलब है कि अनिल टुटेजा को सुप्रीम से आबकारी के ED मामले एवं NOIDA FIR मामले में “No Coervice Action” का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है।